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लिव इन से पहले रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी, शादी छुपाने पर होगी जेल

FB IMG 9118159464334099956सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 *मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) ड्राफ्ट बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं। ड्राफ्ट के अनुसार, राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले हर बालिग जोड़े को साथ रहने के 30 दिनों के भीतर सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी छिपाकर किसी दूसरे के साथ लिव-इन में रहता है, तो उसे 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। वहीं, यदि लिव-इन में रहने वाले युवक या युवती की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो इसकी जानकारी उनके माता-पिता को भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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